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अनुच्छेद 370 क्या है और आइये जानते है इसके सम्बन्ध में कुछ विशेष बातें -

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संविधान के अनुच्छेद 370 में जम्मू-कश्मीर को विशेष अधिकार दिए गए है, जो कि निम्न है।

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370 के अनुसार संसद जम्मू-कश्मीर के रक्षा और विदेश मामलें में हस्तक्षेप कर सकता है लेकिन अन्य विषयों में राज्य की अनुमति चाहिए।

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इस अनुच्छेद के अनुसार भारत के दूसरे राज्यों के लोग जम्मू-कश्मीर में ज़मीन नहीं खरीद सकते।

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यहाँ के लोगों के पास दोहरी नागरिकता थी।

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जम्मू कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष था जबकि भारत के अन्य राज्यों में विधानसभा कार्यकाल 5 वर्ष होता है।

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इस अनुच्छेद के अनुसार जम्मू कश्मीर राज्य के पास अपना संविधान, अपना अलग ध्वज , और भारतीय सरकार का हस्तक्षेप सीमित है।

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5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में इसे हटाने का प्रस्ताव रखा गया।

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इस अनुच्छेद को हटाने के प्रयास 1964 से चला आ रहा है, इसे हटाने की मांग आम्बेडकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, भारतीय जनसंघ, बीजेपी के द्वारा समय-समय पर की गई है।

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हाल ही में जस्टिस चन्द्रचूड़ के साथ 4 और जजों ने 370 पर एक फैसला दिया है कि केंद्र सरकार का इस अनुच्छेद को हटाने का फैसला सही था।