High Court in Hindi भारत में उच्च न्यायालय का गठन सर्वप्रथम 1861 में हुआ। कलकत्ता, बम्बई और मद्रास उच्च न्यायालयों की स्थापना की गयी। भारत के संविधान में प्रत्येक राज्य के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गयी है।
आइये जानते है उच्च न्यायालय के गठन और क्षेत्राधिकार के बारें में –

उच्च न्यायालय का गठन (High Court in Hindi)
संविधान के अनुच्छेद 214 के तहत प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय के गठन की व्यवस्था की गयी है। उच्च न्यायालय किसी भी राज्य की उच्च न्यायिक सत्ता है। वर्तमान में देश में 25 उच्च न्यायालय है। प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गयी है। परन्तु दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की जा सकती है। यह अधिकार संसद को प्राप्त है।
High Court के न्यायाधीशों की नियुक्ति
उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल से परामर्श के बाद की जाती है। तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श लिया जाता है।
न्यायाधीशों की योग्यताएँ [अनु. 217(2)]
- वह भारत का नागरिक हो।
- कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद पर कार्य करने का अनुभव हो।
- या कम से कम 10 वर्षों तक उच्च न्यायालय में वकील के रूप में कार्य करने का अनुभव हो।
कार्यकाल
उच्च न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बना रह सकता है। इनके लिए कोई न्यूनतम आयु का प्रावधान नहीं है।
शपथ (High Court in Hindi)
उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल के समक्ष पदग्रहण से पूर्व शपथ ग्रहण करते है।
न्यायाधीशों का त्यागपत्र
राष्ट्रपति को लिखित एवं हस्ताक्षरित त्यागपत्र देकर न्यायाधीश अपने पद से मुक्त हो सकते है। समय से पूर्व कदाचार के आरोप में राष्ट्रपति न्यायाधीश को अपने पद से हटा सकता है।
High Court से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बातें (High Court in Hindi)
- सेवानिवृति के बाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर कार्य नहीं कर सकते।
- उच्च न्यायालय में राज्य के सभी जिला न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपील की जा सकती है।
- उच्च न्यायालय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है।
- अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालयों को मूल अधिकारों के प्रवर्तन हेतु आदेश या रिट जारी करने की शक्ति प्रदान की गयी है।
- उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृति की आयु 60 से बढाकर 62 वर्ष 15वें संविधान संशोधन अधिनियम 1963 के तहत की गयी है।
FAQs
ANS. उच्च न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बना रह सकता है।
ANS. मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल से परामर्श के बाद की जाती है।
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