Fundamental Rights in Hindi : मूल अधिकार कितने हैं?

Fundamental Rights in Hindi मौलिक अधिकारों का प्रावधान भारतीय संविधान के तीसरे भाग में किया गया है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार प्रदान किये गये थे। लेकिन 44वें संविधान संशोधन में संपत्ति के मूल अधिकार को मात्र कानूनी अधिकार बना दिया गया है।

आइये जाने है मूल अधिकारों के बारें में –

Fundamental Rights in Hindi
Fundamental Rights in Hindi

मूल अधिकार क्या है? (Fundamental Rights in Hindi)

  • संविधान के भाग-3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विवरण है। 
  • संविधान के भाग -3 को “भारत का मेग्नाकार्ट” की संज्ञा दी गयी है। 
  • वर्तमान में 6 मूल अधिकार है जो अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 32 तक है। 

भारत में मूल अधिकारों की संख्या 

  1. समानता का अधिकार (अनु. 14-18)
  2. स्वतंत्रता का अधिकार (अनु.19-22)
  3. शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनु. 23-24)
  4. धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (अनु. 25-28)
  5. संस्कृति और शिक्षा सम्बन्धी अधिकार (अनु. 29-30)
  6. सम्पति का अधिकार (अनु.31) (44वें संशोधन में इसे मूल अधिकारों से हटा दिया गया है)
  7. संवेधानिक उपचारों का अधिकार (अनु. 32)

मौलिक अधिकारों की व्याख्या कीजिए (Fundamental Rights in Hindi)

  • अनुच्छेद 14  –  विधि के समक्ष सभी नागरिक समान है एवं विधि सभी नागरिकों को समान संरक्षण प्रदान करेगी । 
  • अनुच्छेद 15  –  धर्म, जाति, वंश और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। 
  • अनुच्छेद 16  –  लोक नियोजन के संबंध में अवसर की समानता। 
  • अनुच्छेद 17  –  अस्पृश्यता (छुआछूत) का अंत होगा और इसका आचरण निषिद्ध होगा। 
  • अनुच्छेद 18  –  उपाधियों का अंत होगा। 
  • अनुच्छेद 19  – इसमें भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी, शांतिपूर्वक सम्मलेन का अधिकार, संगठन निर्माण की स्वतंत्रता होगी, निवास की स्वतंत्रता, व्यापार की स्वतंत्रता, और भारत के किसी भी क्षेत्र में विचरण की स्वतंत्रता होगी। 
  • अनुच्छेद 20  –  अपराधी को एक जुर्म के लिए एक बार ही सज़ा होगी। 
  • अनुच्छेद 21  –  प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। 
  • अनुच्छेद 22  –  कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के कारणों का पता लगाये बिना गिरफ्तार नही रखा जाएगा, वकील करने का अधिकार होगा। 
  • अनुच्छेद 23  –  बेगार या बलात् श्रम लेने पर प्रतिबन्ध। 
  • अनुच्छेद 24  –  कारखानों, खानों में 14 वर्ष से कम आयु के बालकों का नियोजन नही होगा। 
  • अनुच्छेद 25  –  किसी धर्म को अबाध रूप से मानने और आचरण करने की स्वतंत्रता होगी। 
  • अनुच्छेद 26  –  धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। 
  • अनुच्छेद 29  –  अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। 
  • अनुच्छेद 30  –  धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रूचि के शिक्षण संस्थानों की स्थापना का अधिकार है। 
  • अनुच्छेद 32  –  संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 

नागरिकों के मूल अधिकारों का रक्षक कौन है?

मूल अधिकारों का संरक्षक उच्चतम या सर्वोच्च न्यायालय होता है। 

मूल अधिकारों से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य (Fundamental Rights in Hindi)

  • विश्व में सबसे पहले लिखित मूल अधिकार देने वाला देश संयुक्त राष्ट्र अमेरिका था जिसने 1791 में लिखित मूल अधिकार दिए। 

Conclusion 

इस पोस्ट के माध्यम से हमनें संक्षिप्त में Fundamental Rights in Hindi को बताने का प्रयास किया है। आशा करते है की यह पोस्ट आप सभी अभ्यर्थियों के लिए सहायक सिद्ध हो। अगर आपको हमारा लेख पसंद आया है तो इसे शेयर करे और कमेंट में सुझाव भी दे सकते है। 

यह भी पढ़े – 

FAQs (Fundamental Rights in Hindi)

1. भारत का मेग्नाकार्ट किसे कहा जाता है?

ANS. संविधान के भाग – 3 को भारत का मेग्नाकार्ट कहा जाता है।

2. वर्तमान में भारत के कितने मूल अधिकार है?

ANS. वर्तमान में 6 मूल अधिकार है जो अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 32 तक है।

3. 44वें संविधान संशोधन में किस अनुच्छेद को हटाया गया है?

ANS. अनुच्छेद 31 संपति के अधिकार को मूल अधिकारों से हटा दिया गया है।

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