Features of Indian Constitution in Hindi : संविधान की विशेषताएं, स्त्रोत

Features of Indian Constitution in Hindi किसी भी देश का संविधान उस देश के कानून को बनाये रखने के लिए एक अहम् कड़ी है। भारत के संविधान को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। भारत का संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हुआ। वर्तमान में संविधान में 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां है। यूँ तो भारतीय संविधान की कई विशेषताएं है, आज हम कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारें में पढ़ेंगे। आइये जानते है-

संविधान की प्रमुख विशेषताएँ (Features of Indian Constitution in Hindi)

भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता निम्न है –

  • विशालतम संविधान
  • एकात्मक और संघात्मक संविधान
  • कठोर और लचीला संविधान
  • संसदीय रूप
  • मूल अधिकार
  • नीति निदेशक तत्व
  • एकहरी नागरिकता
  • वयस्क मताधिकार
  • केन्द्रोंमुख संविधान
  • त्रिस्तरीय सरकार

आइयें इन विशेषताओं को विस्तार से जानते है-

विशालतम लिखित संविधान

भारत का संविधान विश्व का सबसे लम्बा लिखित संविधान है। भारतीय संविधान का अधिकांश भाग भारत सरकार अधिनियम, 1935 से लिया गया है। भारत के संविधान में विश्व के कई देशों के संविधान के प्रावधानों को शामिल किया गया है।

एकात्मक और संघात्मक संविधान

भारत का संविधान न तो विशुद्ध संघात्मक है ना ही विशुद्ध एकात्मक। बल्कि यह तो दोनों का सम्मिश्रण है। संविधान ही सर्वोच्च है क्योंकि संघ और राज्यों की समस्त सत्ताओं जैसे कार्यपालिका, न्यायपालिका का मूल स्त्रोत संविधान ही है। स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना संघात्मक संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता है। भारतीय संविधान संघात्मक होते हुए भी पूरे देश में एक ही न्याय प्रशासन की व्यवस्था करता है जिसमें सर्वोच्च है उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय (supreme court of india) को भारतीय संविधान का संरक्षक कहा गया है ।

कठोर और लचीला संविधान

भारत का संविधान कठोर भी है वहीं लचीला भी है। तात्पर्य यह है कि संविधान में कुछ चीज़े ऐसी है जिनमें परिवर्तन करने के लिए विशेष प्रक्रिया को फॉलो करना होता है और अधिकांश उपबंध तो संसद में साधारण विधि द्वारा ही परिवर्तित किये जा सकते है।

सरकार का संसदीय रूप

भारतीय संविधान में संसदीय सरकार की स्थापना की गई है। यह स्वरुप इंग्लैंड से लिया गया है। संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति का स्थान इंग्लैंड सम्राट के समान ही है। यह कार्यपालिका का नाममात्र प्रधान होता है। समस्त कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति मंत्रीपरिषद की सलाह से करता है। और मंत्रिपरिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होता है।

इकहरी नागरिकता

भारत के संविधान में इकहरी नागरिकता को मान्यता दी गई है। भारत का प्रत्येक नागरिक केवल भारत देश का नागरिक है ना कि किसी राज्य या प्रान्त का जिसमें वह रहता है।

वयस्क मताधिकार

भारतीय संविधान में प्रत्येक वयस्क को मत देने का अधिकार है। इस अधिकार का प्रयोग करके वह अपने प्रतिनिधि को देश का शासन चलाने के लिए चुनता है। भारत में प्रत्येक नागरिक जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है उसे मत देने का अधिकार है। संविधान का वयस्क मताधिकार केवल यह ऐसा प्रावधान था जो लगभग बिना किसी बहस और वाद-विवाद के पारित हो गया था।

केन्द्रोंमुख संविधान

भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि यह संघात्मक होते हुए भी उसमें केन्द्रीयकरण की प्रवृत्ति है। भारतीय संविधान में केंद्र को सशक्त बनाया गया है।

त्रिस्तरीय सरकार

भारतीय संविधान में दो स्तरीय राजव्यवस्था का प्रावधान है। 1992 में हुए 72वें और 73वें संविधान संशोधन में त्रिस्तरीय सरकार का प्रावधान किया गया जो कि विश्व में कही नहीं है। इसमें 73वें संविधान संशोधन में पंचायतों को संवेधानिक मान्यता प्राप्त हुई वहीं 74वें संशोधन में नगरपालिकाओं को मान्यता मिली।

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FAQ

Q. भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता क्या है?

ANS. भारतीय संविधान विश्व का सबसे लम्बा लिखित संविधान है।

Q. संविधान में कितने अनुच्छेद है?

ANS. संविधान में 395 अनुच्छेद है

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