Schedules of Indian Constitution in Hindi देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए संविधान नियमों का संग्रह होता है। वर्तमान संविधान में 450 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां है। आइये भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियों को विस्तार से जाने –
भारतीय संविधान की अनुसूचियां (12 Schedules of Indian Constitution in Hindi)
प्रथम अनुसूची (First Schedule of Indian Constitution)
इस अनुसूची में राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है।
दूसरी अनुसूची (Second Schedule)
मुख्य पदाधिकारियों के वेतन तथा भत्तों का प्रावधान है।
तीसरी अनुसूची (Third Schedule)
मुख्य पदाधिकारियों की शपथ का प्रारूप भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में किया गया है।
चौथी अनुसूची (Fourth Schedule)
राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के लिए राज्य में सीटों का वितरण चौथी अनुसूची में वर्णित है।
पांचवी अनुसूची (Fifth Schedule of Indian Constitution Hindi)
इस अनुसूची में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारें में उपबंध है।
छठी अनुसूची (Sixth Schedule)
संविधान की छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारें बताया गया है।
सांतवी अनुसूची (Seventh Schedule)
इस अनुसूची में शक्तियों और अधिकारों का बंटवारा केंद्र व राज्यों के बीच निम्न प्रकार से होता है-
- संघ सूची (Union List) – संघ सूची में ऐसे विषय रखे गये है जिन पर केंद्र सरकार नियम बनाती है। पहले इन विषयों की संख्या 97 थी जिसे बढ़ाकर 100 कर दिया गया है।
- राज्य सूची (State List) – जैसा की नाम से ही स्पष्ट हो रहा है इस विषय में वह विषय शामिल किये गये है जिन पर राज्य सरकार नियम बनाती है। इस सूची में पहले 66 विषय थे लेकिन अब उन्हें घटाकर 61 कर दिया गया है।
- समवर्ती सूची (Concurrent List) – 42 वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसके विषय को बढ़ाकर 47 से 52 कर दिया गया है।
आंठवी अनुसूची (Eight Schedule of Indian Constitution Hindi)
इस अनुसूची में भाषाओँ के बारें में बताया गया है। संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएँ मूल रूप से 14 थी किन्तु अब इन्हें बढ़ाकर 22 कर दिया गया है। 92वें संविधान संशोधन 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिलि, संथाली भाषाओँ को जोड़ा गया है।
नवीं अनुसूची (Ninth Schedule)
इस अनुसूची में संसद के अधिनियम, विनियम और संपत्ति के अधिग्रहण की बात की गयी है। इस अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया था।
दसवीं अनुसूची (Tenth Schedule)
इस अनुसूची को 52 वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया है जो कि 1985 में किया गया। इसमें डाल बदल के आधार पर सनासाद और राज्य विधानमंडलों के सदस्य की योग्यता के बारें में वर्णन है।
ग्यारहवीं अनुसूची (Eleventh Schedule of Indian Constitution Hindi)
यह अनुसूची लागू 1993 में की गयी उस समय प्रधानमंत्री नरसिंह राव थे। यह अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गयी। इसमें पंचायतीराज संस्थाओं की शक्तियां तथा कार्यों के करने के लिए 29 विषय है।
बारहवीं अनुसूची (Twelfth Schedule)
इसमें नगरपालिका की शक्तियों के व कार्य करने के लिए 18 विषय है। बारहवीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया।
संविधान की अनुसूचियों की ट्रिक (schedule of Indian constitution trick)
अनुसूचियां | विवरण |
प्रथम | राज्य और संघ क्षेत्र |
दूसरी | पदाधिकारियों के वेतन भत्ते |
तीसरी | पदाधिकारियों की शपथ |
चौथी | राज्यों में सीटों का वितरण |
पांचवीं | अनुसूचित जाति व जनजाति में प्रशासन का नियंत्रण |
छठी | उत्तर पूर्वी राज्यों के बारें में |
सातवीं | संघ, राज्य व समवर्ती सूची |
आठवीं | भाषाओँ के बारें में |
नवीं | संसद के अधिनियम |
दसवीं | दल बदल कानून |
ग्यारहवीं | पंचायतीराज संस्थाओं |
बारहवीं | नगरपालिका की शक्तियां |
निष्कर्ष (Schedules of Indian Constitution Hindi)
इस पोस्ट के माध्यम से हमनें संक्षिप्त में Schedules of Indian Constitution बताने की कोशिश की है। आशा करते है की यह पोस्ट आप सभी अभ्यर्थियों के लिए सहायक सिद्ध हो। अगर आपको हमारा लेख पसंद आया है तो इसे शेयर करे और कमेंट में सुझाव भी दे सकते है।
FAQ
ANS. वर्तमान में 12 अनुसूचियां है।
ANS. 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत
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