Union Legislature in Hindi भारत में संघीय स्तर पर कानून निर्माण का कार्य संसद का है। संसदीय शासन व्यवस्था अपनाये जाने के कारण भारतीय लोकतान्त्रिक प्रणाली में संसद का एक महत्वपूर्ण स्थान है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत नए संसद भवन का निर्माण किया गया है। 10 दिसंबर 2020 को इसकी आधारशिला राखी गई थी।
आइये जानते है संघीय व्यवस्थापिका के बारें में –
संसद (Union Legislature in Hindi)
संसद भारत की सर्वोच्च विधायिका है। अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद का गठन राष्ट्रपति, एवं दो सदनों राज्यसभा व लोकसभा से मिलकर हुआ है।राज्यों की परिषद् राज्यसभा और लोगो का सदन लोकसभा होता है। 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन किया जाएगा। नया संसद भवन त्रिकोणीय और भूकंपरोधी है।
लोकसभा (House of People)
यह संसद का निम्न सदन होता है। लोकसभा के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से बहुमत के आधार पर चुने जाते है।
लोकसभा का गठन
संविधान के अनुच्छेद 81 के अनुसार लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते है। वर्तमान में लोकसभा के 545 सदस्य है जिसमे राज्यों के 530 सदस्य, केन्द्रशासित क्षेत्रों के 13 सदस्य तथा राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत आंग्ल समुदाय के 2 सदस्य शामिल है।
कार्यकाल
लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। परन्तु राष्ट्रपति चाहे तो लोकसभा को भंग कर सकता है।
सदस्यों की योग्यताएँ
- वह भारत का नागरिक हो ।
- कम से कम 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो।
- सरकार के लाभ के पद पर कार्य न करता हो।
- भारत के किसी भी निर्वाचित क्षेत्र में पंजीकृत मतदाता हो।
लोकसभा अध्यक्ष (Union Legislature in Hindi)
सदस्य अपने में से ही अध्यक्ष का निर्वाचन करते है। उसे सदस्यों द्वारा पद से हटाया भी जा सकता है।
लोकसभा भंग हो जाने पर अगली लोकसभा की प्रथम बैठक तक अध्यक्ष अपने पद पर बना रहता है। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अलग से अपने पद की शपथ ग्रहण नही करते।
लोकसभा अध्यक्ष का विशेषाधिकार
- कोई विधेयक धन-विधेयक है या नही इसका सत्यापन लोकसभा अध्यक्ष ही करता है।
- संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ही करता है।
राज्यसभा (Council of State) (Union Legislature in Hindi)
इसमें में दो तरह के सदस्य होते है एक तो निर्वाचित और दूसरे मनोनीत। राज्यसभा में सर्वाधिक सदस्य उत्तर प्रदेश से चुने जाते है जिनकी संख्या 31 है।
राज्यसभा का गठन
संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते है। जिनमें 238 सदस्य विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के विधानमंडलों द्वारा निर्वाचित होते है। एवं 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। इन 12 सदस्यों को कला, संस्कृति, मनोविज्ञान, प्रशासन आदि में विशेष अनुभव होता है।
कार्यकाल (Union Legislature in Hindi)
राज्यसभा एक स्थायी सदन है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। प्रत्येक दो वर्ष में एक- तिहाई सदस्य सेवानिवृत होते है और नए सदस्यों का निर्वाचन होता है।
सदस्यों की योग्यताएँ
- वह भारत का नागरिक हो।
- कम से कम 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो।
- सरकार में किसी लाभ के पद पर कार्य न करता हो।
वर्तमान में राज्यसभा में सदस्य संख्या
वर्तमान में राज्यसभा में कुल 245 सदस्य है जिनमें 233 निर्वाचित व 12 मनोनीत है।
राज्यसभा की शक्तियाँ
- राज्यसूची में वर्णित विषयों पर कानून बना सकती है।
- अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन भी राज्यसभा करती है।
FAQs
ANS. वर्तमान में लोकसभा के 545 सदस्य है
ANS. वर्तमान में राज्यसभा में कुल 245 सदस्य है जिनमें 233 निर्वाचित व 12 मनोनीत है।
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