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आइये जानते है राज्यपाल की शक्तियों के बारें में -
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राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है।
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भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में एक गवर्नर की व्यवस्था की गयी है।
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संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
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अनुच्छेद 156 के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद -पर्यंत अपने पद पर बना रह सकता है।
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राज्शपाल की यक्तियों को दो श्रेणियों में बांटा गया है -
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वे शक्तियां जिनका प्रयोग वह मुख्यमंत्री की सलाह से करता है और वे शक्तियां जिनका प्रयोग वह स्वविवेक के आधार पर करता है।
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